CONSUMER FORUM: खाते में जमा पैसा वापस देने में की टाल-मटोल, अब सहारा इंडिया देगी हर्जाना

Edited By Supreet Kaur,Updated: 09 Jul, 2018 12:52 PM

sahara india will pay damages

जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया की अल्मोड़ा शाखा और उनके प्रधान कार्यालय लखनऊ को 12 उपभोक्ताओं को उनके खातों में जमा धनराशि के साथ ही वाद खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं क्योंकि कम्पनी ने उन्हें जमा राशि का पैसा वापस करने में टाल-मटोल की थी।

बिजनेस डेस्कः जिला उपभोक्ता फोरम ने सहारा इंडिया की अल्मोड़ा शाखा और उनके प्रधान कार्यालय लखनऊ को 12 उपभोक्ताओं को उनके खातों में जमा धनराशि के साथ ही वाद खर्च अदा करने के आदेश दिए हैं क्योंकि कम्पनी ने उन्हें जमा राशि का पैसा वापस करने में टाल-मटोल की थी।

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क्या है मामला
फोरम में दर्ज याचिका में विमला देवी, गोपाल सिंह, पुष्कर राम, रीता पाठक, पी.सी. जोशी, जानकी देवी, बालम सिंह, उमा देवी, विनोद कुमार, सुभाष चंद्र, प्रकाश चंद्र और सौरभ बिष्ट ने कहा कि सहारा इंडिया कम्पनी उनके खातों में जमा राशि का भुगतान नहीं कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कम्पनी ने लोगों की रकम सहारा इंडिया और को-आप्रेटिव सोसायटी के खातों की बजाय क्यू शॉप में जमा की और अब पैसा वापस देने में कम्पनी टाल-मटोल कर रही है इसलिए उन्होंने परेशान होकर फोरम में याचिका दायर की है।

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यह कहा फोरम ने
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फोरम के अध्यक्ष डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा, सदस्य प्रभात कुमार चौधरी और लीला जोशी ने फैसला याचिकाकर्ताओं के पक्ष में सुनाया। फोरम ने सहारा इंडिया को सभी 12 याचिकाकर्ताओं की जमा राशि के साथ ही मानसिक क्षतिपूर्ति और वाद व्यय के तौर पर 5-5 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। कम्पनी को यह धनराशि 2 माह के अंदर अदा करनी होगी। 
 

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