Edited By Supreet Kaur,Updated: 04 May, 2018 10:08 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर मोबाइल कम्पनी सैमसंग को खराब मोबाइल ठीक न करने पर सैट बदल कर देने अथवा मोबाइल फोन की खरीद कीमत वापस करने के साथ-साथ 8,000 रुपए बतौर मुआवजा व 3,000 रुपए वाद व्यय के रूप में देने का आदेश जारी किया है।
होशियारपुरः जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर मोबाइल कम्पनी सैमसंग को खराब मोबाइल ठीक न करने पर सैट बदल कर देने अथवा मोबाइल फोन की खरीद कीमत वापस करने के साथ-साथ 8,000 रुपए बतौर मुआवजा व 3,000 रुपए वाद व्यय के रूप में देने का आदेश जारी किया है।
क्या है मामला
माहिलपुर के वार्ड नं. 6 निवासी परमिन्द्र कौर ने फोरम के पास की शिकायत में कहा था कि उसने 45,900 रुपए का मोबाइल ग्लैक्सी एस-6ई गोल्ड 4 दिसम्बर 2015 को पराशर टैलीकॉम माल रोड, शिमला पहाड़ी चौक से खरीदा था। यह मोबाइल कुछ महीने बाद ही डैड हो गया था। जब उसने दुकानदार से सम्पर्क किया तो उसने कहा कि मोबाइल वारंटी पीरियड के अंडर है। इसे सैमसंग सर्विस प्वाइंट पर दिखाया जाए। शिकायतकर्ता के अनुसार उसे कुछ दिन बाद यह कह कर मोबाइल वापस दे दिया गया कि यह ठीक हो गया है। इसके बाद भी फोन खराब हो गया तो 3651 रुपए लेकर मोबाइल की वारंटी 3 दिसम्बर 2017 तक बढ़ा दी गई। 13 नवम्बर को फोन पुन: डैड हो गया। जब कम्पनी को बताया गया तो उसने कहा कि उपभोक्ता ने मोबाइल मैनहैंडड किया है। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम के प्रधान करनैल सिंह व सदस्य हरविमल डोगरा ने दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में करते हुए आदेश दिया कि सैमसंग कम्पनी 30 दिन के अंदर नया मोबाइल सैट दिया जाए या 45,900 रुपए, 8000 रुपए मुआवजा व 3000 रुपए बतौर केस का खर्चा दिया जाए। 30 दिन के पश्चात 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करना होगा।