नहीं दिया GST घटने का फायदा, अब सैमसंग को देना 37.85 लाख रुपए जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 03 Mar, 2020 02:25 PM

samsung fined over 37 lakh for not reducing prices of tv post gst rate cut

राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने दक्षिम कोरिया की इलेक्ट्रिॉ़निक्स कंपनी सैमसंग पर पर 37.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी में कटौती का उचित फायदा टीवी ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई है।

बिजनेस डेस्कः राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण (एनएए) ने दक्षिम कोरिया की इलेक्ट्रिॉ़निक्स कंपनी सैमसंग पर पर 37.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जीएसटी में कटौती का उचित फायदा टीवी ग्राहकों को नहीं देने की वजह से यह कार्रवाई हुई है। अथॉरिटी के आदेश में कहा कंपनी पर जुर्माना 32 इंच टीवी सेट पर जीएसटी 28 फीसदी से घटाकार 18 फीसदी किए जाने के बावजूद कीमतों में कमी नहीं करने की वजह से लगाया गया है। इसके अलावा पावर बैंक की कीमतों में कमी नहीं करने पर भी कंपनी पर 29,736 रुपए का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। 

उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की सलाह पर केन्द्र सरकार ने जनवरी में टीवी और पावर बैंक पर जीएसटी दरों में कटौती की थी। सैमसंग पर यह जुर्माना एक उपभोक्ता की शिकायत पर हुई जांच के बाद किया गया है। कंपनी ने अपनी दलील में कहा था कि उसने सीधे रूप से उपभोक्ता को यह उत्पाद नहीं बेचा है और इसकी खरीदारी ई-कॉमर्स से की गई है।
 
प्राधिकरण में जांच में कंपनी की दलीलों पर सही नहीं माना जिसके बाद कार्रवाई का फैसला किया गया। इसके पहले जीएसटी की दरें घटने का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं देने की वजह से पिछले साल जॉनसन एंड जॉनसन पर 230 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनी प्रॉक्टर एंड गेम्बल (पीएंडजी) पर 250 करोड़ रुपए नेस्ले इंडिया पर भी 100 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था।

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