आम्रपाली मामले में SC का फैसला- खरीदारों को बकाया लोन दें बैंक, पूरे हों अधूरे प्रोजेक्ट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 Jun, 2020 01:14 PM

sc decision in amrapali case  banks should give loans to buyers

आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एफएआर यानी फ्लोए एरिया रेशियो को लेकर निर्देश जारी किए। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक और घर खरीदारों के लिए निर्देश जारी किए हैं।

नई दिल्लीः आम्रपाली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एफएआर यानी फ्लोए एरिया रेशियो को लेकर निर्देश जारी किए। इसके साथ ही कोर्ट ने बैंक और घर खरीदारों के लिए निर्देश जारी किए हैं। घर खरीदारों के होम लोन पर ब्याज की दर को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के घर खरीदारों की स्थिति जस की तस है क्योंकि प्रोजेक्ट के अधूरे पड़े काम में कोई प्रगति नहीं हुई है। कोर्ट ने ऑथोरिटीज से पूछा है कि वो बैंकों और वित्तीय सहायता देने को राजी अन्य संस्थानों को ये तो बता दें कि उनको काम पूरा करने को एक बार मे कितनी धनराशि की जरूरत है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों को आम्रपाली होमबॉयर्स को दिए गए लोन को रिकंस्ट्रक्ट करने और शेष राशि को जारी करने का निर्देश दिया जो अब तक जारी नहीं की गई है। कोर्ट ने कहा कि इस राशि का उपयोग निर्माण पूरा करने के लिए किया जाएगा। कोर्ट ने आरबीआई को निर्देश दिया कि बैंकों को उनके खाते को NPA होने के बावजूद होम बायर्स को स्वीकृत लोन जारी करने की अनुमति दी जाए।

रियल बिल्डरों और रियल एस्टेट क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण बिल्डर से भुगतान में ब्याज के लिए अत्यधिक ब्याज दर नहीं ले सकता। ये ब्याज दर आठ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। कोर्ट ने रिसीवर के माध्यम से शेष एफएआर की बिक्री की अनुमति दी।
 

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