SC ने सुब्रत राय को 709.82 करोड़ जमा कराने के लिए 10 दिन का वक्त और दिया

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Jun, 2017 05:49 PM

sc grants 10 more days to subrata roy to deposit rs 709 82 crore

उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सहारा सेबी खाते में वायदे के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए में से 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने लिए आज दस कार्य दिवसों की मोहलत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी।

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को सहारा सेबी खाते में वायदे के मुताबिक 1500 करोड़ रुपए में से 709.82 करोड़ रुपए जमा कराने लिए आज दस कार्य दिवसों की मोहलत देते हुए उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 5 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्र और न्यायमूर्ति रंजन गोगाई की पीठ ने राय की आेर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर विचार किया कि 790.18 करोड रुपए पहले ही सेबी सहारा के खाते में जमा कराए जा चुके हैं और उन्हें शेष रकम जमा कराने के लिए दस कार्यदिवस और दे दिए जाएं। 
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राय ने इससे पहले 1500 करोड़ रुपए के दो चेक जमा कराये थे और 552.22 करोड़ सेबी के खाते में क्रमश: 15 जून और 15 जुलाई को जमा कराने थे। यह धनराशि जमा नहीं कराए जाने से अप्रसन्न न्यायालय ने 17 अप्रैल को सहारा समूह की महाराष्ट्र में एम्बी वैली की 34000 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचने का निर्णय लिया था और राय को न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया था।  
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न्यायालय ने पिछले साल 28 नवंबर को राय से कहा था कि जेल से बाहर रहने के लिए वह 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए और सेबी के धन वापसी खाते में जमा कराएं। न्यायालय ने साथ ही आगाह किया था कि एेसा करने में विफल रहने पर उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। न्यायालय ने सुब्रत राय को सहारा समूह के दो निदेशकों रवि शंकर दुबे और अशोक राय चौधरी को 4 मार्च 2014 को तिहाड जेल भेजा गया गया था परंतु राय की मां का निधन होने की वजह से न्यायालय ने उन्हें 6 मई 2016 को 4 सप्ताह का पेरोल दे दिया था। उनकी पेरोल की अवधि उसके बाद से ही न्यायालय बढ़ाता रहा है।

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