कर्ज चुकाने के लिए बड़े भाई को संपत्ति बेच पाएंगे अनिल अंबानी, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी

Edited By Supreet Kaur,Updated: 04 Aug, 2018 11:37 AM

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सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की जियो और एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच भुगतान विवाद मामले में हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। मुकेश अंबानी अब कर्ज में डूबे अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की मदद कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने आरकॉम से कहा है कि वह 30...

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने मुकेश अंबानी की जियो और एरिक्सन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच भुगतान विवाद मामले में हुए समझौते को मंजूरी दे दी है। मुकेश अंबानी अब कर्ज में डूबे अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की मदद कर सकेंगे। हालांकि कोर्ट ने आरकॉम से कहा है कि वह 30 सितंबर तक एरिक्सन इंडिया को 550 करोड़ रुपए का भुगतान करे।

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यह है मामला
एरिक्सन इंडिया ने आरकॉम के साथ 2014 में सात साल के लिए उसके देशव्यापी दूरसंचार नेटवर्क को चलाने का समझौता किया था। घटते रेवेन्‍यू के चलते एरिक्‍सन का आरकॉम पर करीब 978 करोड़ रुपए बकाया हो गया, जो अब बढ़कर 1,600 करोड़ रुपए हो गया है। इस फैसले के खिलाफ एरिक्‍सन एनसीएलटी चली गई थी। जहां उसने आरकॉम को दीवालिया घोषित कर उसे इन्‍सॉल्‍वेंसी में भेजने की मांग की थी। इसी साल ऑरकॉम ने एनसीएलटी को बताया था कि उसने एरिक्‍सन के साथ कोर्ट के बाहर समझौता करने का फैसला किया है और 30 सितंबर तक कंपनी को 550 करोड़ का कर्ज वापस करने की इच्छा जाहिर की।

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30 सितंबर तक करना होगा भुगतान
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘‘समयसीमा का कड़ाई के साथ पालन किया जाना चाहिए और 550 करोड़ रुपए का भुगतान 30 सितंबर 2018 को अथवा इससे पहले किया जाना चाहिए।’’ पीठ ने आरकॉम के चेयरमैन से इस बारे में एक सप्ताह के भीतर हलफनामा देने को कहा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 1 अक्तूबर को रखी है।

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जियो के साथ हुई थी डील
कर्ज को कम करने के लिए मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने दिसंबर में आरकॉम के स्पेक्ट्रम, मोबाइल टावर और ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क सहित अन्य मोबाइल बिजनेस एसेट्स खरीदने का सौदा किया था। लेकिन एरिक्सन की याचिका पर एनसीएलटी ने आरकॉम की टावर बिक्री पर रोक लगा दी थी। आरकॉम लगभग 45 हजार करोड़ रुपए के भारी बोझ तले दबी है और लंबे समय से इसे चुकाने के प्रयासों में लगी हुई है। आरकॉम को जियो को एसेट्स की बिक्री से 25,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्‍मीद है। 
 

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