Netflix और Amazon Prime पर लगेगी लगाम, SC ने केंद्र को दिया गाइडलाइन बनाने का निर्देश

Edited By jyoti choudhary,Updated: 10 May, 2019 01:18 PM

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उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने से जुड़ी एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार से

बिजनेस डेस्कः उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को ऑनलाइन मीडिया स्ट्रीमिंग को लेकर दिशानिर्देश तैयार करने से जुड़ी एक याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिका में नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सरकार से एक कानून अथवा गाइडलाइंस जारी करने की मांग की गई है। इससे पहले फरवरी माह में इसी तरह की एक सुनवाई में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम वीडियो समेत अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को अपने कार्यक्रम का प्रसारण करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है।

केंद्र सरकार ने मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव की पीठ को बताया था, "ऑनलाइन प्लेटफार्म्स को सूचना और प्रसारण मंत्रालय से किसी प्रकार के लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स के कंटेट को मंत्रालय द्वारा विनियमित नहीं किया जा रहा है।"

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अदालत जस्टिस फॉर राइट्स नाम के गैर-सरकारी संगठन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अधिवक्ता हरप्रीत एस. होरा ने संगठन की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है और ऑनलाइन प्लेटफार्म्स पर अश्लील और यौन संबंधी कंटेट के नियमन के लिए कानून बनाने या दिशा निर्देश जारी करने की मांग की है।

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