SC का यूनिटेक को झटका, संपत्ति बेचकर ग्राहकों का पैसा चुकाने का निर्देश

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Mar, 2018 03:57 PM

sc seeks details of unencumbered assets of unitech ltd

सुप्रीम कोर्ट ने जमीन जायदाद का कारोबार करने वाली कंपनी यूनिटेक लि को आज अपनी देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और कहा कि इन सम्पत्तियों को नीलाम किया जाएगा ताकि कंपनी के मकानों के ग्राहकों का फंसा  पैसा लौटाया जा सके।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने जमीन जायदाद का कारोबार करने वाली कंपनी यूनिटेक लि को आज अपनी देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और कहा कि इन सम्पत्तियों को नीलाम किया जाएगा ताकि कंपनी के मकानों के ग्राहकों का फंसा पैसा लौटाया जा सके।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई. चन्द्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने इसके साथ ही जे. एम.  फाइनेन्शियल रिकंशट्रक्शन कंपनी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस कंपनी ने एचडीएफसी बैंक द्वारा यूनिटेक लिमिटेड को दिए गए कर्ज में से कुछ कर्ज को खरीद लिया था। पीठ ने कहा कि रिकंशट्रक्शन कंपनी की संपत्ति ने ऐसा आभास कराया था कि वह मकान खरीदारों को धन लौटाने के लिए पैसा देगी और अब सारी रकम दूसरे काम में लगा दी गई है।

पीठ ने इस पर जुर्माना लगाते हुए कहा, ‘‘हम इसे मुख्य मामले से एक अनावश्यक भटकाव के रूप मे देखते हैं।’’ पीठ ने रियल इस्टेट कंपनी को अपनी समस्त देनदारी मुक्त संपत्तियों का विवरण देने का निर्देश दिया और स्पष्ट किया कि परेशान मकान खरीदारों के सौदों के निबटारे के लिए इसकी नीलामी की जाएगी। कंपनी को संपत्तियों का विवरण आज से 15 दिन के भीतर देना है। इस कंपनी ने पांच मार्च को कोर्ट से कहा था कि मुंबई स्थित जे. एम. फाइनेन्शियल लि की उसकी निर्माणाधीन परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने में दिलचस्पी है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 30 अक्तूबर को कहा था कि यूनिटेक लि के प्रबंध निदेशक संजय चन्द्रा को रजिस्ट्री में अपेक्षित धन जमा करने पर ही जमानत दी जाएगी। संजय चन्द्रा इस समय तिहाड़ जेल में बंद है।  
 

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