Edited By rajesh kumar,Updated: 08 Sep, 2020 06:43 PM
पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को भी उन उद्यमों की सूची में शामिल कर दिया जो कि इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने ग्राहक को जानिये यानी केवाईसी आधार सत्यापन कर सकेंगे।
नई दिल्ली: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को भी उन उद्यमों की सूची में शामिल कर दिया जो कि इलेक्ट्रानिक तरीके से अपने ग्राहक को जानिये यानी केवाईसी आधार सत्यापन कर सकेंगे।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई में आठ इकाइयां की सूची जारी की थी जिन्हें ई-केवाईसी आधार प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई थी। इनमें -सेंट्रल डिपाजिटरी सविर्सिज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल), नेशनल सिक्युरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई), सीडीएसएल वेंचर्स, एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट, एनएसई डेटा एण्ड एनालायटिक्स, सीएएमएस इन्वेस्टर सविर्सिज और कंप्यूटर ऐज मैनेजमेंट सविर्सिज- शामिल हैं।
सेबी के मंगलवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है, ‘नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) यूआईडीएआई की आधार सत्यापन सेवाओं को शुरू कर सकेगा। हालांकि, एनएसई को इस संबंध में जो भी शर्तें हैं उन्हें पूरा करना होगा।’ सत्यापन सेवायें उपलब्ध कराने के लिये संबंधित उद्यम को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के पास केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी के तौर पर पंजीकृत होना होगा। उसे सेबी के पास पंजीकृत मध्यस्थों और म्यूचुअल फंड वितरकों को उनके ग्राहकों की केवाईसी मामले में आधार प्रमाणीकरण की सुविधा देनी होगी।
इसके साथ ही सेबी के पास पंजीकृत जो भी मध्यस्थ कारोबारी और म्यूचुल फंड वितरक हैं उन्हें केवाईसी उपयोगकर्ता एजेंसी के जरिये आधार सत्यापन सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिये एजेंसी के साथ समझौता करना होगा और खुद को यूआईडीएआई के पास उप-एजेंसी के तौर पर पंजीकृत कराना होगा।