सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों को लेखा मानकों का पालन करने को कहा

Edited By jyoti choudhary,Updated: 05 Feb, 2022 09:08 AM

sebi asks asset management companies to follow accounting standards

बाजार नियामक सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए भारतीय अकाउंटिंग मानकों के अनुपालन के बारे में शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए

नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के लिए भारतीय अकाउंटिंग मानकों के अनुपालन के बारे में शुक्रवार को दिशानिर्देश जारी किए। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने म्यूचुअल फंड नियमों में संशोधन के बाद ये दिशानिर्देश जारी किए हैं। बदले गए म्यूचुअल फंड नियमों के तहत एएमसी को म्यूचुअल फंड योजनाओं के वित्तीय विवरणों एवं खातों को भारतीय अकाउंटिंग मानकों के हिसाब से तैयार करना अनिवार्य किया गया है। नए नियम एक अप्रैल, 2023 से लागू किए जाने हैं।

सेबी ने परिपत्र में जारी दिशानिर्देशों के तहत म्यूचुअल फंड योजनाओं को शुरुआती बहीखाता अकाउंटिंग मानकों के अनुरूप तैयार करना होगा। म्यूचुअल फंड नियमों के मुताबिक, प्रति इकाई सांख्यिकी के लिए पिछले तीन वर्षों का खुलासा करना जरूरी है। इस संदर्भ में सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड योजनाओं को पिछले वर्षों के प्रकाशित आंकड़े फिर से देना अनिवार्य नहीं किया जाएगा। हालांकि फंड योजनाओं को कुछ अतिरिक्त सूचनाएं देनी होंगी।

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