Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Jun, 2018 07:25 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्रीनबैंग एग्रो तथा उसके 10 मौजूदा और पूर्व निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की 4 साल की रोक लगा दी है।
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने ग्रीनबैंग एग्रो तथा उसके 10 मौजूदा और पूर्व निदेशकों पर प्रतिभूति बाजार में कारोबार की 4 साल की रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें कंपनी द्वारा निवेशकों से गैरकानूनी तरीके से जुटाए गए धन को लौटाने का निर्देश दिया है।
सेबी के 15 जून के आदेश के अनुसार ग्रीनबैंग एग्रो ने वित्त वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में कम से कम 210 निवेशकों को संरक्षित विमोच्य गैर परिवर्तनीय डिबेंचर जारी कर 37 लाख रुपए जुटाए। चूंकि ये प्रतिभूतियां 49 से अधिक लोगों को जारी की गई, इसलिए यह सार्वजनिक निर्गम का मामला है जिसे अनिवार्य रूप से मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराना जरूरी है। सेबी ने कहा कि कंपनी ने इस प्रावधान का अनुपालन नहीं किया।
कंपनी और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा सालाना 15 प्रतिशत ब्याज के साथ आदेश से 90 दिन के भीतर लौटाने का निर्देश दिया गया है।