सेबी ने IL&FS फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ अंडरराइटर प्रावधानों के उल्लंघन पर कार्यवाही बंद की

Edited By jyoti choudhary,Updated: 24 Oct, 2020 03:48 PM

sebi closes proceedings against il fs financial services for

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। यह कार्यवाही जोखिम में हामीदार बनने संबंधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर चल रही थी।

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ कार्यवाही बंद कर दी। यह कार्यवाही जोखिम में हामीदार बनने संबंधी प्रावधानों के कथित उल्लंघन को लेकर चल रही थी। आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड सेबी के पास एक पंजीकृत जोखिम हामीदार है। 

सेबी ने यह आदेश ऐसे समय दिया है, जब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने सेबी को यह पता लगाने को कहा था कि अंडरराइटर सेबी के पास पंजीकृत मध्यस्थ के रूप में कार्य करते रहने के लिये पात्र है या नहीं। गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) ने इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएंडएफएस) और इसकी सहायक कंपनियों के ऋण संकट के लिये जिम्मेदार मामलों की जांच की थी। इसने अपनी रिपोर्ट कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय को सौंप दी थी, जिसे बाद में सेबी को भेज दिया गया था।

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