फोर्टिस हेल्थकेयर, फोर्टिस हास्पिटल को 403 करोड़ रुपए वसूलने का सेबी का निर्देश

Edited By Isha,Updated: 22 Dec, 2018 11:41 AM

sebi directed to recover 403 crore from fortis healthcare fortis hospital

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस हास्पिटल को शिविन्दर सिंह एवं मालविन्दर सिंह समेत सात अन्य निकायों से ब्याज के साथ 403 करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर वसूलने का शुक्रवार को निर्देश दिया। सेबी ने इस

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस हास्पिटल को शिविन्दर सिंह एवं मालविन्दर सिंह समेत सात अन्य निकायों से ब्याज के साथ 403 करोड़ रुपये तीन महीने के भीतर वसूलने का शुक्रवार को निर्देश दिया। सेबी ने इस साल अक्टूबर में पारित आदेश में फोर्टिस हेल्थकेयर से राशि वसूलने को कहा था। दोनों कंपनियों द्वारा बाजार नियामक के समक्ष रखी गयी बातों के बाद ताजा आदेश आया है। सेबी के समक्ष रखी बातों में कंपनियां ने कहा कि बकाया राशि की वसूली फोर्टिस हेल्थकेयर (एफएचएल) के बजाए फोर्टिस हास्पिटल (एफएचएसएल) द्वारा की जानी चाहिए।

कंपनियों के अनुसार उक्त राशि फोर्टिस हास्पिटल ने बेस्ट, फर्न और मोडलैड को दिये गये थे। ऐसे में राशि उसे ही वापस मिलनी चाहिए और उसे ही वसूलने चाहिए। दलीलों को सुनने के बाद सेबी ने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि फोर्टिस हेल्थकेयर और फोर्टिस हास्पिटल ब्याज समेत 403 करोड़ रुपए की वसूली के लिये सभी जरूरी कदम उठाएंगी। सेबी के अनुसार सिंह बंधु, आरएचएस होल्डिंग्स, रेलिगेयर फिनवेस्ट, शिवि होल्डिंग्स, मालव होल्डिंग्स, बेस्ट हेल्थकेयर, फर्न हेल्थकेयर और मोडलैंड वीयर्स को संयुक्त रूप से इस राशि का भुगतान करना है।

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