Edited By Punjab Kesari,Updated: 01 Dec, 2017 11:52 AM
बाजार नियामक सेबी ने रोज वैली रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन तथा इसके निदेशकों पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने यह कदम इन इकाइयों द्वारा अवैध धन संग्रहण योजनाओं के जरिए निवेशकों से धन जुटाने के मामले में उठाया है। नियामक का कहना है कि कंपनी...
नई दिल्लीः बाजार नियामक सेबी ने रोज वैली रियल इस्टेट कंस्ट्रक्शन तथा इसके निदेशकों पर 26 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने यह कदम इन इकाइयों द्वारा अवैध धन संग्रहण योजनाओं के जरिए निवेशकों से धन जुटाने के मामले में उठाया है। नियामक का कहना है कि कंपनी ने आशीर्वाद योजना के तहत भूखंड बेचने के नाम पर पश्चिम बंगाल के कुछ भागों से धन जुटाया।
उल्लेखनीय है कि नियामक इससे पहले भी अवैध धन संग्रहण योजनाओं के जरिए करोड़ों रुपए जुटाने के लिए रोज वैली समूह की अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है। एक अन्य आदेश में सेबी ने आर्या ग्लोबल शेयर्स एंड सिक्युरिटीज के शेयरों के कारोबार में गड़बड़ी के आरोप में 15 इकाइयों पर कुल मिलाकर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।