Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Jul, 2022 01:44 PM
सेबी ने पीजीआईएम एएमसी (PGIM AMC) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त रेग्युलेटर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीत मेनन, पर 5 लाख रुपए और तीन फंड मैनेजर, कुमारेश रामकृष्णन, पुनीत पाल और राकेश सूरी पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।...
नई दिल्लीः सेबी ने पीजीआईएम एएमसी (PGIM AMC) पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त रेग्युलेटर ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अजीत मेनन, पर 5 लाख रुपए और तीन फंड मैनेजर, कुमारेश रामकृष्णन, पुनीत पाल और राकेश सूरी पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। रामकृष्णन फंड हाउस के फिक्स्ड इंकम के पूर्व मुख्य अधिकारी थे। उन्होंने नवंबर 2021 में फंड हाउस छोड़ दिया था। वहीं पाल फंड हाउस के फिक्स्ड इनकम के वर्तमान मुख्य अधिकारी हैं। सूरी फंड हाउस में डेट फंड मैनेजर थे लेकिन उन्होंने भी जून 2019 में फर्म से इस्तीफा दे दिया था।
क्या है इन पर आरोप
सेबी ने पीजीआईएम एएमसी को अपने क्लोज्ड-एंड फंड्स से ओपन-एंडेड फंड्स में अच्छी क्वालिटी के सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने का दोषी पाया। PGIM AMC ने ओपन-एंडेड स्कीम्स से क्लोज-एंड स्कीम्स में स्ट्रेस्ड सिक्योरिटीज को ट्रांसफर करने के दौरान इस अनियमितता को अंजाम दिया था। सेबी ने अपने आदेश में 2018 में सनी व्यू और एसडी कॉरपोरेशन जैसी कुछ सिक्योरिटीज में निवेश करने के फंड हाउस के फैसले पर भी सवाल उठाया है।
PGIM AMC और उसके अधिकारियों पर सेबी का नवीनतम दंड कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड पर उसके हालिया आदेश के बाद आया है। उस मामले में सेबी ने फंड हाउस, उसके सीईओ, उसकी ट्रस्टी कंपनी और उसके डेट फंड मैनेजरों पर कुल 1.6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये जुर्माना एस्सेल समूह की कंपनियों में निवेश करते समय सेबी के नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया गया था।