Edited By rajesh kumar,Updated: 24 Nov, 2020 02:21 PM
बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन का एक और विकल्प दिया। इसके तहत वे 2 लाख रुपये तक के मूल्य के ऋण प्रतिभूतियों के लिये शेयर बाजारों के ‘ऑनलाइन’ माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को निवेशकों को ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनिक निर्गम में आवेदन का एक और विकल्प दिया। इसके तहत वे 2 लाख रुपये तक के मूल्य के ऋण प्रतिभूतियों के लिये शेयर बाजारों के ‘ऑनलाइन’ माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिये राशि यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) के जरिये दी जा सकती है।
नियामक ने मध्यस्थों के जरिये जमा किये गये इस प्रकार के आवेदन के मामले में यूपीआई व्यवस्था के जरिये कोष को ‘ब्लॉक’ करने की अनुमति दे दी है। इन ऋण प्रतिभूतियों में गैर-परिवर्तनीय विमोच्य तरजीही शेयर, नगर निगम ऋण प्रतिभूति आदि शामिल हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा कि नई व्यवस्था एक जनवरी, 2021 या उसके बाद खुले ऋण प्रतिभूतियों के सार्वजनक निर्गम पर लागू होगी।
नियामक ने कहा कि इसके तहत शेयर बाजारों को ऐप या वेब आधारित माध्यम से आवेदन के लिये प्रक्रिया बनानी होगी और उसे सार्वजनिक करनी होगी ताकि निवेशक उनकी वेबसाइट के जरिये सार्वजनिक निर्गम में निवेश के लिये आवेदन कर सके। साथ ही मर्चेन्ट बैंकर को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐप या वेब आधारित माध्यम से आवेदन देने की प्रक्रिया तथा यूपीआई के जरिये भुगतान का ब्योरा पेशकश दस्तावेज में हो।