Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Feb, 2022 02:04 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा कारोबारी और डीमैट खाताधारकों को नामांकन का विकल्प देने या इससे बाहर निकलने की समयसीमा को बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दिया है। सेबी ने जुलाई, 2021 में सभी पात्र ट्रेडिंग और डीमैट
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मौजूदा कारोबारी और डीमैट खाताधारकों को नामांकन का विकल्प देने या इससे बाहर निकलने की समयसीमा को बढ़ाकर अगले साल मार्च तक कर दिया है। सेबी ने जुलाई, 2021 में सभी पात्र ट्रेडिंग और डीमैट खाताधारकों को नामांकन के विकल्प के बारे में 31 मार्च, 2022 तक बताने को कहा था। ऐसा नहीं होने पर नियामक ने उनके खातों को डेबिट के लिए फ्रीज (रोक लगाने) करने की बात कही थी।
नियामक ने बृहस्पतिवार को जारी परिपत्र में कहा कि विभिन्न अंशधारकों से मिले ज्ञापनों के बाद इस मामले में अब खातों पर रोक लगाने का प्रावधान 31 मार्च, 2023 से लागू होगा। नियामक ने कहा कि जिन खाताधारकों ने जुलाई के परिपत्र से पहले नामांकन दे दिया है उनके लिए इसे दोबारा देना वैकल्पिक होगा।