सेबी ने भुगतान गारंटी कोष को लेकर जारी किया प्रारूप

Edited By jyoti choudhary,Updated: 04 Jan, 2020 02:47 PM

sebi has issued a format regarding the payment guarantee fund

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के डिफॉल्ट नहीं कर रहे सदस्यों की जवाबदेही तथा भुगतान गारंटी कोष को लेकर शुक्रवार को नया प्रारूप जारी किया। सेबी ने जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति तथा अन्य संबंधित

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने क्लियरिंग कॉरपोरेशंस के डिफॉल्ट नहीं कर रहे सदस्यों की जवाबदेही तथा भुगतान गारंटी कोष को लेकर शुक्रवार को नया प्रारूप जारी किया। सेबी ने जोखिम प्रबंधन समीक्षा समिति तथा अन्य संबंधित पक्षों के साथ हुई चर्चा के बाद यह कदम उठाया है। 

जोखिम प्रबंधन कोष का इस्तेमाल डिफॉल्ट के दौरान होने वाले लेन-देन के भुगतान में किया जाता है। इसमें शेयर बाजारों, क्लियरिंग कारपोरेशन तथा ब्रोकरों समेत सभी बिचौलिया इकाइयां योगदान देते हैं। सेबी ने परिपत्र में कहा कि इस कोष में किसी भी महीने के लिए संबंधित निकाय माह की शुरुआत में ही योगदान उपलब्ध करा देंगे।
 

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