Edited By Punjab Kesari,Updated: 21 Oct, 2017 06:39 PM
बाजार नियामक सेबी ने लैंकोर होल्डिंग्स के प्रवर्तकों पर फर्म के शेयरों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 18 अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कम्पनी के...
नई दिल्ली: बाजार नियामक सेबी ने लैंकोर होल्डिंग्स के प्रवर्तकों पर फर्म के शेयरों के अधिग्रहण के लिए सार्वजनिक घोषणा करने में विफल रहने के कारण 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के 18 अक्तूबर के आदेश के मुताबिक कम्पनी के प्रवर्तकों आर.वी. शेखर, श्यामला शेखर, संगीता शेखर और श्वेता शेखर को एक साथ या फिर अलग-अलग जुर्माने का भुगतान करना होगा। नियामक के मुताबिक आर.वी. शेखर के साथ श्यामला शेखर, संगीता शेखर और श्वेता शेखर ने सितम्बर, 2009 के दौरान थोक सौदों के माध्यम से 4 अलग-अलग अवसरों पर फर्म के 0.99, 0.70, 0.54 और 0.61 प्रतिशत शेयरों का अधिग्रहण किया था।
अधिग्रहण के बाद इन संस्थाओं को सेबी के एस.ए.एस.टी. शेयरों और टेकओवर के पर्याप्त अधिग्रहण विनियमों के तहत सार्वजनिक घोषणाएं करने की आवश्यकता थी। सेबी ने कहा कि चारों प्रवर्तकों ने कम्पनी के शेयरों को हासिल करने के लिए सार्वजनिक घोषणा न करके केवल एस.ए.एस.टी. विनियम के प्रावधानों का ही अनुपालन नहीं किया है बल्कि प्रासंगिक समय पर बाहर निकलने के अवसरों से शेयरधारकों को वंचित रखा है जिसे गंभीरता से देखा जाना चाहिए।