Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 Jun, 2018 11:41 PM
भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मुंबई की ओएसिस सिक्योरिटीज और उसके शीर्ष अधिकारियों पर विभिन्न खुलासा उल्लंघनों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नियामक ने कंपनी पर 20 लाख रुपए तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों इंद्र कुमार बागड़ी तथा...
नई दिल्ली: भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) ने मुंबई की ओएसिस सिक्योरिटीज और उसके शीर्ष अधिकारियों पर विभिन्न खुलासा उल्लंघनों के लिए 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने कंपनी पर 20 लाख रुपए तथा उसके वरिष्ठ अधिकारियों इंद्र कुमार बागड़ी तथा अनिल कुमार बागड़ी पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आरोप है कि इन इकाइयों ने शेयर ब्रोकिंग और डिपॉजिटरी भागीदारी कारोबार को रोकने और स्थानांतरित करने के बारे में सूचना का खुलासा नहीं किया था।
इसके अलावा कंपनी कथित रुप से शेयर बाजारों को 2010-11 के वित्त वर्ष में आडिट और बिना आडिट वाली तिमाही रपटों में शुद्ध मुनाफे के आंकड़े में अंतर पर स्पष्टीकरण भी नहीं दे पाई। सेबी की ओर से 25 जून को जारी आदेश में कंपनी और उसके अधिकारियों पर जुर्माना लगाया गया है।