Edited By Isha,Updated: 04 Dec, 2018 12:25 PM
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संभावित डेटा सेंधमारी की ङ्क्षचता के बीच शेयर ब्रोकरों तथा डिपॉजिटरी भागीदारों के लिए कड़ी साइबर सुरक्षा रूपरेखा पेश की है। नए नियम अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे। इसके तहत शेयर ब्रोकर और...
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने संभावित डेटा सेंधमारी की ङ्क्षचता के बीच शेयर ब्रोकरों तथा डिपॉजिटरी भागीदारों के लिए कड़ी साइबर सुरक्षा रूपरेखा पेश की है। नए नियम अप्रैल, 2019 से प्रभावी होंगे। इसके तहत शेयर ब्रोकर और डिपॉजिटरी भागीदारों को अलग अलग लोगों की जिम्मेदारियों को परिभाषित करना होगा। इसमें आउटसोर्स कर्मचारी भी शामिल होंगे जिनकी नेटवर्क तक आसानी से पहुंच है।
इसके अलावा नियामक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को अपने पद या स्थान की वजह से गोपनीय डेटा तक पहुंच का अधिकार नहीं होगा। सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि प्रतिभूति बाजारों में तेजी से हो रहे प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रमों की वजह से एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे और साइबर बचाव ढांचे की जरूरत है ताकि डेटा की गोपनीयता को कायम रखा जा सके।