Edited By jyoti choudhary,Updated: 25 Oct, 2019 06:53 PM
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बीएसई पर ठंडे पड़े शेयरों के फर्जी लेनदेन करने में शामिल तीन इकाइयों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठंडे पड़े शेयरों से आशय ऐसे शेयर से होता है जिनका शेयर बाजार में कोई
नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) बीएसई पर ठंडे पड़े शेयरों के फर्जी लेनदेन करने में शामिल तीन इकाइयों पर कुल 22 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ठंडे पड़े शेयरों से आशय ऐसे शेयर से होता है जिनका शेयर बाजार में कोई लिवाल नहीं होता अर्थात् उनमें कोई कारोबार या लेनदेन नहीं हो रहा होता है।
सेबी ने एक्सेल स्टील पर 12.2 लाख रुपए, गोकुल फाइनेंशियल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड और युनिवर्सल इंटरप्राइजेज लिमिटेड पर पांच-पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इस संबंध में सेबी ने अप्रैल 2014 से सितंबर 2015 के बीच की अवधि में जांच की।