सेबी का फरमान, डिजिटल गोल्ड में डील न करें निवेश सलाहकार

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Oct, 2021 11:23 AM

sebi orders investment advisors not to deal in digital gold

पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों से कहा है कि वे डिजिटल सोने में डील करने से परहेज करें। सेबी ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड एक अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें डील ना की जाए।

बिजनेस डेस्कः पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निवेश सलाहकारों से कहा है कि वे डिजिटल सोने में डील करने से परहेज करें। सेबी ने कहा है कि डिजिटल गोल्ड एक अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, इसमें डील ना की जाए।

सेबी ने कहा था कि कुछ रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार सोने सहित अन-रेगुलेटेड प्रोडक्ट्स को खरीदने और बेचने की गतिविधि में लगे हुए हैं, जबकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ है। सेबी का यह बयान दिवाली से ठीक पहले आया है। बाजार के लगातार चढ़ते मूड़ और सोने की कीमतों में उछाल को देखते हुए लोग सोने में निवेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं और तमाम निवेश सलाहकार निवेशकों को लगातार सोने में निवेश की सलाह दे रहे हैं और निवेश के लिए मंच भी प्रदान कर रहे हैं।

बता दें कि पिछले 26 अगस्त को एक्सचेंजों ने स्टॉक ब्रोकर्स को डिजिटल गोल्ड में डील करने पर रोक लगा दी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने स्टॉक ब्रोकर्स सहित अपने सदस्यों को 10 सितंबर तक अपने प्लेटफॉर्म पर डिजिटल गोल्ड की बिक्री बंद करने का निर्देश दिया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक्शन के बाद भी सेबी ने पाया था कि कुछ पंजीकृत निवेश सलाहकार डिजिटल सोना समेत अनियमित उत्पादों को खरीदने, बेचने या कारोबार करने के लिए एक मंच प्रदान कर रहे हैं।

सेबी का बयान
सेबी ने कहा कि निवेश सलाहकार डिजिटल गोल्ड के लिए सलाह, वितरण या निवेश से जुड़ी सेवाएं नहीं दे सकते हैं और इस तरह की अनियमित गतिविधियां सेबी अधिनियम, 1992 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के तहत आती हैं। सेबी ने कड़े शब्दों में कहा है कि निवेशक सलाहकारों द्वारा डिजिटल गोल्ड में निवेश को लेकर सलाह और निवेश जुड़े कामों में शामिल होना सेबी एक्ट 1992 और सेबी के 2013 के रेगुलेशन के खिलाफ है। इसलिए सेबी ने निवेश सलाहकारों से ऐसी अनियमित गतिविधियों से परहेज करने को कहा है।

क्या कहते हैं नियम
नियमों के तहत एक्सचेंज के सभी सदस्यों को सिक्युरिटीज और कमोडिटी डेरीवेटिव्स के अलावा कोई और कारोबार नहीं करना चाहिए। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये नियमों का उल्लंघन होगा। पेटीएम मनी  एक निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्टर्ड है। पेटीएम मनी ने 10 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा था कि डिजिटल गोल्ड केवल ‘पेटीएम’ ऐप पर उपलब्ध होगा, ना कि पेटीएम मनी पर।

Paytm Money ने कहा था कि डिजिटल गोल्ड पेटीएम द्वारा लॉन्च किया गया एक उत्पाद है, जो स्टॉकब्रोकर या निवेश सलाहकार नहीं है। जिसके कारण, हमारी सेवाएं अप्रभावित रहेंगी और आप पेटीएम ऐप पर अपने डिजिटल गोल्ड को मूल रूप से खरीदना, बेचना या ट्रैक करना जारी रख सकते हैं।

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