SEBI का स्टार्टअप कंपनियों को सूचीबद्ध करने के नियमों में ढील देने का प्रस्ताव

Edited By Supreet Kaur,Updated: 27 Oct, 2018 01:06 PM

sebi proposes to relax rules for listing startup companies

स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कई नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है। इसमें निवेशकों की और श्रेणियां, उदार शेयरधारिता नियम और कारोबार की लाट राशि में कमी...

नई दिल्लीः स्टार्टअप कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया को आकर्षक बनाने के लिए बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को कई नियमों में ढील देने का प्रस्ताव किया है। इसमें निवेशकों की और श्रेणियां, उदार शेयरधारिता नियम और कारोबार की लाट राशि में कमी शामिल है।

सेबी का संस्थागत कारोबार प्लेटफॉर्म (आईटीपी) की रूपरेखा में भी बदलाव करने का भी विचार है। अगस्त 2015 में ही इसे पेश कर दिया गया था लेकिन इसमें अधिक गतिविधियां नहीं दिखाई दीं। स्टार्टअप कंपनियों के आर्किषत नहीं होने पर सेबी ने प्लेटफॉर्म की पहुंच बढ़ाने के लिए सुझाव पेश किए। लेकिन नरम प्रतिक्रिया मिलने के बाद इसमें बदलाव नहीं किया था। हालांकि बाद में देश में स्टार्टअप क्षेत्र में बहुत गतिविधियां हुई और विभिन्न हितधारकों और उद्योग निकायों के आईटीपी पर सूचीबद्धता के लिए इच्छा दर्शाई। इसे देखते हुए सेबी ने आईटीपी की रूपरेखा की समीक्षा और बदलाव वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिये जून 2018 में एक समूह गठित किया।

सेबी ने शुक्रवार को जारी मसौदा में आईटीपी का नाम बदलकर अन्वेषक विकास प्लेटफॉर्म करने का प्रस्ताव किया है। आईटीपी में सूचीबद्धता के लिए पात्रता को देखते हुए सेबी ने पात्र निवेशकों की श्रेणियों में वृद्धि का प्रस्ताव किया है। मसौदे के मुताबिक, लॉट की राशि को 10 लाख से घटाकर 2 लाख रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है।

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