सेबी ने 19 लोगों पर सौदों में साठगांठ करने पर 2.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया

Edited By jyoti choudhary,Updated: 16 Nov, 2018 07:01 PM

sebi slaps rs 2 45 cr fine on 19 persons for manipulative trades

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाजार में उषदेव इंटरनेशनल के शेयर की खरीद फरोख्त में साठगांठ करने के मामले 19 लोगों पर कुल मिलाकर 2.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन लोगों पर यह जुर्माना पांच लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के दायरे में लगाया गया है।

नई दिल्लीः पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बाजार में उषदेव इंटरनेशनल के शेयर की खरीद फरोख्त में साठगांठ करने के मामले 19 लोगों पर कुल मिलाकर 2.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इन लोगों पर यह जुर्माना पांच लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए के दायरे में लगाया गया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उषदेव इंटरनेशनल के शेयरों में अप्रैल 2010 से लेकर जनवरी 2011 के बीच किए गए सौदों की जांच की है। नियामक ने इस दौरान सौदों में सेबी कानून के संभावित उल्लंघन को लेकर जांच की। सेबी ने अपनी जांच में पाया की सभी 19 लोगों ने आपस में मिलकर एक समूह के तौर पर साठगांठ से कारोबार किया। 

सेबी के न्यायिक अधिकारी साहिल मलिक ने कहा, ‘‘मुझे जांच में पता चला है कि ये लोग साठगांठ वाले कारोबार में लिप्त थे। शेयरों में न केवल कृत्रिम रूप से कारोबार को बढ़ाया बल्कि कंपनी के शेयरों में भ्रामक रूप से कारोबार होता हुआ भी दिखाया गया।’’ इस संबंध में सेबी ने 14 नवंबर को आदेश पारित कर दिया। इसके मुताबिक इन लोगों पर 2.45 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया।      

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