सेबी ने 17 इकाइयों पर लगाया 94 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Mar, 2019 06:37 PM

sebi slaps rs 94 lakh fine on 17 entities for fraudulent trade practices

भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी से व्यापार करने में संलिप्त 17 इकाइयों पर 94.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 अवधि की जांच में पाया कि

नई दिल्लीः भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड (सेबी) ने धोखाधड़ी से व्यापार करने में संलिप्त 17 इकाइयों पर 94.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सेबी ने अप्रैल 2015 से सितंबर 2015 अवधि की जांच में पाया कि इस दौरान बीएसई पर शेयर विकल्प श्रेणी में की गई सभी व्यापारिक गतिविधियों में से 81.38 प्रतिशत में एक समझौते के तहत ग्राहकों और प्रतिपक्षियों द्वारा खरीद और बिक्री को एक ही दिन किया गया। 

सेबी ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि इस तरह की व्यापार गतिविधियों में शामिल इकाइयों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधि रोधी नियमों (पीएफयूटीपी) का उल्लंघन किया है। इसके चलते सेबी ने मेकर्स कास्टिंग पर 9 लाख रुपए, अशोक इंवेस्टर्स ट्रस्ट पर 8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बाकी अन्य 15 इकाइयों पर पांच से छह लाख रुपए की श्रेणी में जुर्माना लगाया गया है।
 

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