संदिग्धों पर कसेगा शिकंजा, फोन को बीच में सुनने का अधिकार मांगेगी SEBI

Edited By Supreet Kaur,Updated: 13 Sep, 2018 10:32 AM

sebi to ask phone to listen in between

बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) गंभीर आर्थिक अपराधों में लगे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की अपनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए भेदिया कारोबार जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों में संदिग्धों का फोन सुनने तथा इलेक्ट्रॉनिक संवादों पर...

नई दिल्लीः बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) गंभीर आर्थिक अपराधों में लगे लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने की अपनी प्रणाली को मजबूत करने के लिए भेदिया कारोबार जैसे गंभीर आर्थिक अपराधों में संदिग्धों का फोन सुनने तथा इलेक्ट्रॉनिक संवादों पर नजर रखने का सरकार से अधिकार मांगने का विचार कर रहा है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सेबी ने एक उच्च स्तरीय समिति के सुझावों के आधार पर अपने निदेशक मंडल की मंजूरी के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें इन शक्तियों के लिए नियम कानून में आवश्यकत संशोधनों की मांग की रखे जाने की बात है।

पूर्व विधि सचिव तथा लोकसभा के पूर्व महासचिव टी.के.विश्वनाथन ने पिछले महीने सुझाव दिया था कि सेबी को भी कुछ अंकुश और संतुलन के साथ नियामकीय एजेंसियों की तरह फोन कॉल एवं इलेक्ट्रॉनिक संवाद को सीधे सुनने का अधिकार मांगना चाहिए। सेबी ने सुझाव को सार्वजनिक टिप्पणी के लिए रखने के बाद इसे निदेशक मंडल की बैठक के एजेंडा में रखा गया है। सेबी के निदेशक मंडल की बैठक अगले सप्ताह होने वाली है।      

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