Edited By Punjab Kesari,Updated: 16 Sep, 2017 03:30 PM
मठकरी कालोनी निवासी मनीष भार्गव ने एयरटेल डी.टी.एच. सेवा एक वर्ष की अवधि के लिए ली थी।
इंदौर : मठकरी कालोनी निवासी मनीष भार्गव ने एयरटेल डी.टी.एच. सेवा एक वर्ष की अवधि के लिए ली थी। कंपनी ने उपभोक्ता से एक साल के रिचार्ज के लिए 2640 रुपए लिए लेकिन सेवा 8 महीने में ही बंद कर दी। इस पर जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को 2,000 रुपए हर्जाना उपभोक्ता को एक महीने में अदा करने का फैसला सुनाया है।
क्या है मामला
जानकारी के मुताबिक मठकरी कालोनी निवासी मनीष भार्गव ने डी.टी.एच. रिचार्ज के रूप में 2640 रुपए का 13 जून 2015 को भुगतान किया था। लेकिन उक्त सेवा 6 फरवरी 2016 को अचानक बंद कर दी गई। इसके बाद आवेदक ने कंपनी के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज कराई और 24 घंटे में सेवाएं दोबारा शुरू करने का अनुरोध किया। आवेदक ने 7 फरवरी को दोबारा कस्टमर केयर पर शिकायत के संबंध में जानकारी चाही तो बताया कि शिकायत बिना निराकरण के स्वत: समाप्त मानी जा चुकी है। इस पर आवेदक ने एयरटेल डी.टी.एच. प्रबंधक इंदौर व हर्षराज इंटरप्राइजेज एयरटेल डी.टी.एच. गुना के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम में मामला प्रस्तुत किया। इसमें बीच में ही बंद की गई सेवा को शुरू करने और मानसिक व शारीरिक कष्ट की क्षतिर्पूति के लिए 30 हजार रुपए दिलाने की मांग की।
क्या कहा फोरम ने
जिला उपभोक्ता फोरम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद एयरटेल डी.टी.एच. को सेवा में कमी का दोषी माना। फोरम ने कंपनी को एक हजार रुपए क्षतिपूॢत और एक हजार रुपए प्रकरण व्यय के रूप में उपभोक्ता को एक महीने में अदा करने का फैसला सुनाया है।