Edited By Punjab Kesari,Updated: 15 Jul, 2017 01:40 PM
मोबाइल दुकानदार ने एक उपभोक्ता के मोबाइल की गलत इंश्योरैंस कर दी।
धनबाद : मोबाइल दुकानदार ने एक उपभोक्ता के मोबाइल की गलत इंश्योरैंस कर दी। इसके लिए उपभोक्ता फोरम ने दुकानदार को जुर्माना व मोबाइल की कीमत देने का आदेश दिया।
यह है मामला
राजबाड़ी रोड झरिया निवासी प्रवीण कुमार प्रसाद ने एक दुकान से एक मोबाइल 9400 रुपए में खरीदा था। उसी समय उसने 400 रुपए देकर मोबाइल का इंश्योरैंस भी करवाया। उसे कहा गया कि किसी भी प्रकार की क्षति होने पर मोबाइल बदल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद एक दुर्घटना में मोबाइल क्षतिग्रस्त हो गया। उसने इंश्योरैंस क्लेम किया तो कम्पनी ने क्लेम देने से इन्कार कर दिया। कम्पनी ने बताया कि उसकी पॉलिसी और मोबाइल का आई.एम.ई.आई. नंबर भिन्न हैं। बाद में पता चला कि दुकानदार ने उसकी पॉलिसी पर किसी और का आई.एम.ई.आई. नंबर चढ़ा दिया था। उसने फोरम में शिकायत दायर की।
यह कहा फोरम ने
फोरम ने दुकानदार को कहा कि वह मोबाइल की कीमत 9400 रुपए का भुगतान करे या फिर मोबाइल बदल दे। फोरम ने उसे उपभोक्ता को हुई मानसिक परेशानी व वाद खर्च के लिए 1000 रुपए का भुगतान करने को भी कहा।