Edited By jyoti choudhary,Updated: 18 May, 2018 05:05 PM
अब अगर आप मोबाइल पोर्टेबिलिटी के जरिए अपना नंबर किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको सिम नहीं बदलना होगी। सरकार ने देश में ई-सिम के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।
नई दिल्लीः अब अगर आप मोबाइल पोर्टेबिलिटी के जरिए अपना नंबर किसी दूसरी टेलीकॉम कंपनी में ट्रांसफर करवाते हैं तो आपको सिम नहीं बदलना होगी। सरकार ने देश में ई-सिम के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। इससे अब यूजर्स को अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने या नया कनेक्शन लेने पर नया सिम खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी।
गाइडलाइन जारी
दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक एम्बेडेड सिम (ई-सिम) के इस्तेमाल को मंजूरी देने के साथ ही प्रति यूजर मोबाइल कनेक्शन की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 18 कर दी गई है। इनमें से नौ सिम का इस्तेमाल सामान्य मोबाइल फोन सेवाओं के लिए किया जा सकता है, जबकि शेष नौ सिम मशीन-टू-मशीन संवाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। विभाग ने इससे पहले मशीन-टू-मशीन संवाद के लिए इस्तेमाल होने वाले सिम का नंबर 13 अंकों में करने का निर्देश दिया था।
ई-सिम को डिवाइस में इंस्टॉल किया जाएगा और सर्विस प्रदाता की जानकारी उस समय अपडेट की जाएगी जब ग्राहक नया कनेक्शन खरीदता है या ऑपरेटर को बदलता है या एक टेलीकॉम ऑपरेटर से एकल सर्विस जैसे डाटा या कॉलिंग आदि को खरीदता है।
ई-सिम में प्रोफाइल अपडेट होगा
दूरसंचार विभाग ने ई-सिम पर मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की सुविधा के लिए प्रोफाइल अपडेटेशन की भी मंजूरी दी है। विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिया है कि ई-सिम पर सेवाएं उपलब्ध कराते समय कानून का पालन करना और निगरानी जरूरतों को पूरा करना उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि डिवाइस का निर्माता ई-सिम को टैम्पर न करे।