दाइची-रैनबैक्सी विवादः सिंह बंधु हाईकोर्ट में पेश, बैंक खाते के इस्तेमाल पर रोक

Edited By Supreet Kaur,Updated: 11 Aug, 2018 08:34 AM

singh brothers present in court forbidding the use of bank account

दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह पर उनके बैंक खातों के देश-विदेश में उपयोग करने के साथ ही किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद-बिक्री करने पर रोक लगा दी। दोनों भाई जापानी दवा कंपनी दाइची...

नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड के पूर्व प्रवर्तक मालविंदर सिंह और शिविंदर सिंह पर उनके बैंक खातों के देश-विदेश में उपयोग करने के साथ ही किसी भी तरह की संपत्ति की खरीद-बिक्री करने पर रोक लगा दी। दोनों भाई जापानी दवा कंपनी दाइची सांक्यो को भुगतान करने के मामले में अदालत में पेश हुए।

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अदालत ने अपने पिछले आदेश में कहा था कि वह बताएं कि दाइची को भुगतान किस तरह करेंगे। दाइची को इस मामले में एक मध्यस्थता अदालत से विजय मिली है। इसके अनुसार उसे 3,500 करोड़ रुपए मिलने हैं और इसके अनुपालन के लिए उसने हाईकोर्ट का रुख किया है। न्यायाधीश राजीव शकधर ने इस मामले में सिंह बंधु के बयान दर्ज किए। साथ ही उन्हें 7.59 करोड़ रुपए के पेंटिंग तोहफे की डीड, सिंगापुर के अपार्टमेंट के दस्तावेज और अन्य बैंक खातों की जानकारी जमा कराने के भी निर्देश दिए हैं। 

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