अब तक 5 करोड़ से अधिक लोगों ने भरा ITR, चेक कर लें आखिरी तारीख

Edited By jyoti choudhary,Updated: 06 Jan, 2021 02:56 PM

so far more than 5 crore people have filled itr check last date

सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की

बिजनेस डेस्कः सरकार ने व्यक्तिगत आयकरदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 जनवरी 2021 तक कर दिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा कि कंपनियों के लिए रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को भी 15 दिन बढ़ाकर 15 फरवरी कर दिया गया है। 

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आयकर विभाग ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए चार जनवरी तक पांच करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल किए गए। आयकर विभाग ने कहा कि, 'आकलन वर्ष 2020-21 के लिए 5.01 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न चार जनवरी 2021 तक भरे जा चुके हैं।' वहीं, वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आईटीआर भरने की समयसीमा 31 अगस्त थी और उसके लिए 5.63 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न जमा किए गए। 

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व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न भरने की गति धीमी 
आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019-20 के लिए व्यक्तिगत तौर पर आयकर रिटर्न भरने की गति कुछ धीमी है जबकि कंपनियों तथा ट्रस्ट के मामले में बढ़ी है। चार जनवरी 2021 तक 2.7 करोड़ आईटीआर-1 दाखिल की गई। यह चार सितंबर 2019 तक भरी गई 3.09 करोड़ के मुकाबले कम है। वहीं चार जनवरी तक 1.04 करोड़ आईटीआर-4 दाखिल की गई जबकि चार सितंबर 2019 तक 1.28 करोड़ आईटीआर- 4 दाखिल की गई थी। 

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जुर्माने का नियम
आयकर अधिनियम की धारा 139 (1) के तहत किसी आकलन वर्ष के लिए निर्धारित समय के भीतर रिटर्न दाखिल नहीं करने पर धारा 234F के तहत लेट फीस देनी होती है, जो कि 10000 रुपए तक है। आमतौर पर किसी आकलन वर्ष के लिए ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 अगस्त रहती है। इस डेडलाइन तक ही बिना किसी जुर्माने के आईटीआर फाइल किया जा सकता है। अगस्त की डेडलाइन गुजरने के बाद 5000 रुपए की लेट फीस के साथ उसी वर्ष में 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है। इसके बाद यदि कोई 31 दिसंबर तक भी रिटर्न फाइल नहीं करता है तो 10000 रुपए लेट फीस के साथ अगले साल 31 मार्च तक रिटर्न फाइल करने का मौका रहता है। हालांकि, यदि टैक्सपेयर की कुल आमदनी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तो उस पर 1000 रुपए की ही पेनल्टी देनी पड़ेगी। यदि इनकम, एग्‍जम्‍प्‍शन लिमिट (2.50 लाख रुपए) से नीचे है तो बिना लेट फीस के 31 मार्च तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इस बार कोरोना के चलते हालात अलग हैं, इसलिए सरकार बार-बार ITR फाइलिंग डेडलाइन बढ़ा रही है।  

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