उद्योग से जीएसटी रिटर्न फार्म भरते समय रहें सतर्कः वित्त मंत्रालय

Edited By Pardeep,Updated: 07 Mar, 2019 11:08 PM

stay alert while filling gst return form from industry

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को व्यापार और उद्योग से सालाना जीएसटी रिटर्न भरते समय सतर्कता बरतने को कहा है क्योंकि इसे संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि साझा रिटर्न फार्म भरने के लिये अब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।...

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को व्यापार और उद्योग से सालाना जीएसटी रिटर्न भरते समय सतर्कता बरतने को कहा है क्योंकि इसे संशोधित करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि साझा रिटर्न फार्म भरने के लिए अब पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) देने वालों से अपना रिटर्न शीघ्र भरने को कहा है। मंत्रालय ने 31 दिसंबर 2018 को सालाना रिटर्न फार्म जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9ए तथा जीएसटीआर-9सी को अधिसूचित किया था। जीएसटी परिषद ने दिसंबर में ये फार्म भरने की समय सीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2019 कर दी थी।

जीएसटीआर-9 सामान्य करदाताओं के लिए सालाना रिटर्न फार्म है। वहीं जीएसटीआर-9ए एक मुश्त योजना (कंपोजिशन स्कीम) के दायरे में आने वाले करदाताओं तथा जीएसटीआर-9सी मिलान ब्योरा देने के लिए है।

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