आम्रपाली ग्रुप की संपत्ति बेचने और ट्रांसफर पर SC ने लगाई रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 May, 2018 03:33 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिल्डर ग्रुप की किसी भी संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप और फ्लैट खरीदारों के बीच चल रहे विवाद के बीच एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने बिल्डर ग्रुप की किसी भी संपत्ति की बिक्री या ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। 

इसके अलावा मामले पर कोर्ट ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से एक हफ्ते की अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन सभी को जीरो पीरियड का फायदा दिया जाए या फिर नहीं। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होगी।

आपको बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान नोएडा-ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से विष्णु शर्मा ने कहा कि आम्रपाली ने पिछले 4 साल में निर्माण रुकने के लिए NGT और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आर्डर का हवाला देते हुए जीरो पीरियड के तहत बकाया चुकाने में राहत की गुहार लगाई थी। इसके अलावा आम्रपाली हार्टबीट प्रोजेक्ट पर भी रिपोर्ट तलब की गई है। 

गौरतलब है कि खरीदारों की ओर से कोर्ट में पेश रिपोर्ट में आम्रपाली के 9 प्रोजेक्ट्स को 3 दर्जों में बांटा गया है। इनमें एक वो हैं जिसमें अभी भी कुछ लोग रह रहे हैं जिसमें लिफ्ट, फायर सेफ्टी, पावर बैकअप जैसी सुविधाएं नहीं हैं। इसके अलावा दूसरे में 6 से 9 महीनों में पूरे होने वाले एक प्रोजेक्ट हैं और तीसरे दर्जे में वो हैं जिनमें अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

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