Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Sep, 2017 09:10 AM
सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम करने के निर्देश दे दिए हैं।
नई दिल्लीः सहारा ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली प्रोजेक्ट को नीलाम करने के निर्देश दे दिए हैं। नीलामी का काम जनवरी 2018 तक पूरा करना होगा। इसके अलावा सुब्रत रॉय ने कोर्ट से 967 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए और वक्त मांगा था जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सहारा को वक्त देना इंसाफ का मजाक उड़ाना होगा।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब एंबे वैली पर 24,843 करोड़ रुपए की टैक्स देनदारी का दावा किया है। यह दावा ऐसे समय में किया गया है, जब बॉम्बे हाईकोर्ट के ऑफिशयल लिक्विडेटर एंबे वैली की नीलामी करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच आई-टी का ये दावा सहारा ग्रुप के लिए नई मुसीबतें खड़ी कर सकता है।
उच्च न्यायालय का होगा आखिरी फैसला
नीलामी को लेकर सु्प्रीम कोर्ट फैसला लेगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा चीफ सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 1500 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा था. तब कोर्ट ने कहा था कि अगर सहारा ग्रुप समय पर यह रकम जमा कर देता है, तो नीलामी की प्रक्रिया रोकी जा सकती है।