Edited By Punjab Kesari,Updated: 26 May, 2017 10:06 AM
वित्त मंत्रालय के ताजा बयान से ऐसा लगता है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद दिन की शुरुआत बेहतर होगी।
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के ताजा बयान से ऐसा लगता है कि जी.एस.टी. लागू होने के बाद दिन की शुरुआत बेहतर होगी। दरअसल मंत्रालय ने दावा किया है कि चीनी, चाय, कॉफी (इंस्टैंट को छोड़कर) और दूध पाउडर पर जी.एस.टी. की दर, मौजूदा टैक्स दर से कम होगी। दूध को जी.एस.टी. से बाहर रखा गया है।
चीनी पर लगता है 8 फीसदी टैक्स
मंत्रालय के मुताबिक, अभी चीनी पर 71 रुपए प्रति क्विंटल की दर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और 124 रुपए प्रति क्विंटल की दर से शुगर सेस लगता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 8 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जी.एस.टी. लगाने का प्रस्ताव है।
दूध पाउडर पर नहीं कोई एक्साइज ड्यूटी
चाय औऱ कॉफी (इंस्टैंट कॉफी को छोड़कर) पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती जबकि वैट की दर 5 फीसदी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 7 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जी.एस.टी. लगाने का प्रस्ताव है। दूध पाउडर पर अभी सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगती जबकि वैट की दर 5 फीसदी है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ऑक्ट्रॉय और एंट्री टैक्स वगैरह मिला दे प्रभावी रुप से कर की दर 7 फीसदी हो जाती है, जबकि 5 फीसदी की दर से ही जी.एस.टी. लगाने का प्रस्ताव है।