सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर लगाई रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 31 Jul, 2020 01:24 PM

supreme court bans registration of bs4 vehicles till further order

बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल पर बीएस-4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने

बिजनेस डेस्कः बीएस4 वाहनों के रजिस्ट्रेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए इसके रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी है। इससे पहली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च के बाद वाहन पोर्टल पर बीएस-4 वाहनों को अपलोड करने से संबंधित जानकारी देने के लिए केंद्र सरकार को और वक्त दिया था। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने वाहनों की बिक्री की इजाजत देने संबंधी याचिका पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, हम ऐसे वाहनों को वापस लेने का आदेश क्यों पारित करे? कंपनियों को इसकी समयसीमा के बारे में पता था, तो उन्हें इसे वापस लेना चाहिए। पीठ ने सरकार को हलफनामा दायर करने के लिए और वक्त दे दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिया ये आदेश
नए आदेश के तहत बीएस-4 व्हीकल के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटियों को निर्देश दिए हैं कि अगले आदेश तक BS4 व्हीकल का रजिस्ट्रेशन ना करें।

क्या है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन के लिए 31 मार्च 2020 की डेडलाइन तय की थी। इसी के बीच में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू था, जबकि 25 मार्च से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो गया। इधर डीलरों के पास बड़ी संख्या में BS-4 टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर गाड़ियां बिक्री के लिए बची थीं। इसलिए डीलर बीएस-4 वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इसपर सुप्रीम कोर्ट ने डीलरों को 10 फीसदी बीएस-4 वाहनों को बेचने की परमिशन दी थी।

आपको बात दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को बीएस-4 व्हीकल्स की बिक्री को लेकर 27 मार्च को दिया गया अपना आदेश वापस ले लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मार्च के अपने आदेश में कहा था कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन के लिए दिल्ली-एनसीआर के अलावा देश के शेष हिस्सों में बीएस-4 वाहनों की बिक्री हो सकेगी लेकिन बिक्री बचे हुए स्टॉक के केवल 10 फीसदी तक ही सीमित रहनी चाहिए।
 

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