Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Dec, 2017 09:57 AM
आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब होटल और रेस्तरां वाले अपनी मर्जी के मुताबिक बोतलबंद पानी का दाम ले सकेंगे। यानि अब वो एम.आर.पी. पर पानी...
नई दिल्लीः आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ने वाला है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने होटल और रेस्तरां एसोसिएशन के पक्ष में बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब होटल और रेस्तरां वाले अपनी मर्जी के मुताबिक बोतलबंद पानी का दाम ले सकेंगे। यानि अब वो एम.आर.पी. पर पानी बेचने के लिए मजबूर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि होटल और रेस्तरां बोतलबंद पानी को एम.आर.पी. से ऊपर बेच सकते हैं। एम.आर.पी. से ऊपर पानी बेचने पर होटल और रेस्तरां के खिलाफ मुकदमा नहीं किया जा सकता है। बताना चाहेंगे कि केंद्र सरकार ने एम.आर.पी. से ऊपर बोतलबंद पानी बेचने पर जेल की सजा के प्रावधान की बात कही थी। लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने रेस्तरां एसोसिएशन की दलील सुनने के बाद फैसला दिया। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एम.आर.पी. से ऊपर बोतलबंद पानी बेचने को गैरकानूनी बताया था। इसके बाद रेस्तरां एसोसिएशन ने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।