अनिल अंबानी की कंपनी के खिलाफ स्‍वीडिश कंपनी गई सुप्रीम कोर्ट

Edited By jyoti choudhary,Updated: 02 Oct, 2018 07:05 PM

supreme court goes to swedish company against anil ambani s company

टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्यूनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना से संबंधित एक याचिका दाखिल की है।

नई दिल्लीः टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली स्वीडिश कंपनी एरिक्सन ने रिलायंस कम्यूनिकेशन के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट की अवमानना से संबंधित एक याचिका दाखिल की है। एरिक्सन ने यह याचिका निर्धारित डेडलाइन तक 550 करोड़ रुपए के बकाए का भुगतान नहीं करने के कारण दाखिल की है। 

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस कम्यूनिकेशन को सितंबर अंत तक एरिक्सन के बकाए में से 550 करोड़ रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया था। इसके बाद रिलायंस की दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने पर रोक लगा दी गई थी लेकिन रिलायंस ने डेडलाइन गुजर जाने के बाद भी यह भुगतान नहीं किया है। जिसके बाद एरिक्सन ने कोर्ट की अवमानना को मुद्दा बनाकर फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। रिलायंस कम्यूनिकेशन ने एरिक्सन से यह डेडलाइन 60 दिन बढ़ाने की अपील की थी लेकिन बताया जा रहा है कि एरिक्सन ने इससे इंकार कर दिया।

रिलायंस कम्यूनिकेशन नहीं बेच सकती है संपत्ति 
माना जा रहा है कि रिलायंस कम्यूनिकेशन द्वारा बकाए का भुगतान नहीं कर पाने के कारण कंपनी को दिवालिया प्रक्रिया में डाला जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो रिलायंस कम्यूनिकेशन और जियो के बीच हुई स्पेक्ट्रम की बिक्री से संबंधित डील खतरे में पड़ सकती है, जिससे करीब 46,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी रिलायंस को बड़ा झटका लगेगा। दरअसल दिवालिया प्रक्रिया शुरू होने पर रिलायंस कम्यूनिकेशन अपनी किसी भी संपत्ति को बेच नहीं सकेगी। इस मुद्दे पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLAT) 3 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर 4 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। 

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