सुप्रीम कोर्ट ने दिए आम्रपाली की लग्जरी कारें बेचने के आदेश

Edited By Isha,Updated: 13 Dec, 2018 10:24 AM

supreme court ordered to sell luxury cars of amrapali

सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को घर देने में विफल आम्रपाली के निदेशकों की 15 लग्जरी कारें नीलाम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कारें 17 दिसंबर को नीलाम की जाएं। जस्टिस अरुण मिश्रा

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैट खरीदारों को घर देने में विफल आम्रपाली के निदेशकों की 15 लग्जरी कारें नीलाम करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बुधवार को कहा कि कारें 17 दिसंबर को नीलाम की जाएं। जस्टिस अरुण मिश्रा व यूयू ललित की पीठ ने यह आदेश देते हुए निदेशकों को अपने घर जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। ये निदेशक नोएडा के एक होटल में नजरबंद हैं। निदेशकों ने बताया कि उन्होंने सवा करोड़ रुपये कंपनी को वापस कर दिए हैं, यह राशि उन्होंने कंपनी से लोन में ले रखी थी। कोर्ट ने इसका शपथपत्र मांगा है।

अदालत ने फोरेंसिक ऑडिटरों से कहा कि वह पता करें कि आम्रपाली के कितने फ्लैट बिके हैं और कितने कम कीमत में बेचे गए हैं। फोरेंसिक ऑडिटर इसकी जांच भी करेंगे कि कंपनी ने 2700 करोड़ रुपये कहां निवेश किए। अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी। कोर्ट ने एक शिकायत पर आदेश दिया कि नोएडा में आम्रपाली के फ्लैटों में पानी का कनेक्शन दिया जाए, क्योंकि इनमें लोग रह रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी ने ‘ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट' न होने के कारण पानी का कनेक्शन नहीं दिया था।


फॉरेंसिक ऑडिटरों को आम्रपाली समूह की लेनदेन की होगी जांच
वहीं उच्चतम न्यायालय ने फॉरेंसिक ऑडिटरों को आम्रपाली समूह द्वारा खर्च किये गए करीब 3,000 करोड़ रुपये की लेनदेन के पूरे ब्योरे की जांच करने का निर्देश दिया। समूह ने मकान खरीदारों के इन रुपये का इस्तेमाल कथित तौर पर अपनी सहयोगी कंपनियों के शेयर खरीदने और संपत्ति इकट्ठा करने के लिए किया था वहीं आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा, निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार ने उनके पास पड़ी मकान खरीदारों की 1.55 करोड़ रुपये की राशि न्यायालय को लौटा दी।

शीर्ष न्यायालय ने समूह के कई लेखाकारों से पूछताछ की। उसने पूछा कि उन्होंने अदालत में प्रस्तुत किये गए खाता विवरणों को कैसे तैयार किया है। लेखाकारों से साथ ही सवाल किया गया कि उन्होंने वित्त वर्ष 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के खाते का विवरण इस साल किस आधार पर तैयार किया। न्यायालय ने फॉरेंसिक ऑडिटरों से बेनामी फ्लैटों, दोगुना या कम कीमत पर बुक किए गए फ्लैटों की संख्या भी पता लगाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यू यू ललित की पीठ ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली को ग्रेटर नोएडा के टेक पार्क में स्थित आम्रपाली के पांच सितारा होटल का मूल्यांकन करने और जनवरी के आखिर तक बेचने का निर्देश दिया।

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