मनी लॉन्ड्रिंग मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के डायरेक्टर को हिरासत में लेने का दिया आदेश

Edited By vasudha,Updated: 13 Jan, 2020 04:44 PM

supreme court orders amrapali director to be detained

लाखों लोगों को घर देने का सपना दिखाकर उसे पूरा नहीं करने वाले आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। ईडी ने डायरेक्टर के खिलाफ...

बिजनेस डेस्क: लाखों लोगों को घर देने का सपना दिखाकर उसे पूरा नहीं करने वाले आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए हैं। ईडी ने डायरेक्टर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।

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आम्रपाली समूह के ऊपर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 42,000 घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप है।सुप्रीम कोर्ट ने 28 फरवरी 2019 को भी  दिल्‍ली पुलिस को आम्रपाली समूह के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अनिल शर्मा और दो निदेशकों को गिरफ्तार करने की अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने अनिल शर्मा और समूह के दो निदेशकों शिव प्रिया और अजय कुमार की व्‍यक्तिगत संपत्तियों को भी जब्‍त करने का आदेश दिया है।

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बता दें कि साल 2017 में आम्रपाली ग्रुप के खिलाफ धोखाधड़ी करने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि कंपनी के अधिकारियों ने घर खरीदने की चाहत रखने वालों की रकम अन्य बोगस कंपनियों में ट्रांस्फर कर दी। जिस कारण उनके प्रोजेक्ट रुक गए और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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