एस्सार स्टील के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए, 7 अगस्त को अगली सुनवाई

Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Jul, 2019 01:20 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील के दिवालिया मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। मॉनिटरिंग कमेटी तक तक अपना काम करती रहेगी। एस्सार स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने एस्सार स्टील के दिवालिया मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी। मॉनिटरिंग कमेटी तक तक अपना काम करती रहेगी। एस्सार स्टील की कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के 4 जुलाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

ट्रिब्यूनल ने कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स के अधिकार छीनते हुए ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बराबर दर्जा देने का आदेश दिया था। इससे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स को दिवालिया प्रक्रिया के तहत ज्यादा रकम मिल पाएगी। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स किसी कंपनी के उन कर्जदाताओं को कहा जाता है जो संचालन संबंधी संसाधनों की सप्लाई करते हैं। इनमें वेंडर भी शामिल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीएलएटी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की तरह काम नहीं कर सकता।

ट्रिब्यूनल ने एस्सार स्टील के प्रमोटर प्रशांत रुइया की अपील खारिज करते हुए लक्ष्मी मित्तल की कंपनी आर्सेलरमित्तल की 42,000 करोड़ रुपए की बोली मंजूर की थी। रुइया ने आर्सेलरमित्तल की योग्यताओं पर सवाल उठाए थे। एस्सार स्टील पर 54,547 करोड़ रुपए का कर्ज है। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) के तहत कंपनी की नीलामी की गई थी। इसमें आर्सेलमित्तल की बोली मंजूर हुई थी। अगस्त 2017 में एस्सार स्टील के खिलाफ दिवालिया कार्रवाई शुरू हुई थी।

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