Edited By ,Updated: 02 May, 2017 04:18 PM
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार के बिजली शुल्क बकाए के भुगतान न करने की छूट देने संबंधी एस्सार स्टील की याचिका आज खारिज कर दी।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने गुजरात सरकार के बिजली शुल्क बकाए के भुगतान न करने की छूट देने संबंधी एस्सार स्टील की याचिका आज खारिज कर दी। न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने एस्सार स्टील को आदेश दिया कि वह गुजरात सरकार को बिजली बकाए का 1,038 करोड़ रुपए का भुगतान करे।
रुईया बंधुओं के एस्सार समूह की कंपनी एस्सार स्टील ने पहले ही 500 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार ने 2003 में बिजली पर शुल्क में राहत के कंपनी के दावे को खारिज कर दिया था और उसे 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया था। एस्सार समूह ने तब गुजरात उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उच्च न्यायालय ने कंपनी की याचिका खटखटाते हुए बकाए के भुगतान का निर्देश दिया था।
एस्सार ने तब उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने याचिका खारिज कर दी। एस्सार समूह गुजरात के हजीरा बिजली संयंत्र के लिए बिजली शुल्क में छूट की मांग करता रहा है लेकिन गुजरात सरकार ने उसकी मांग खारिज कर दी थी।