अमेजन-फ्यूचर मामलाः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली HC की कार्यवाही पर लगाई रोक

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Apr, 2021 05:41 PM

supreme court s big decision in amazon and future group case

अमेजन और फ्यूचर ग्रुप के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट की सिंगल और डिवीजन बेंच में आगे कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस रोहिंटन एफ नरीमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा

बिजनेस डेस्कः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को फ्यूचर रिटेल लि. (एफआरएल) के रिलायंस रिटेल के साथ विलय से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश आर एफ नरीमन, न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायाधीश हृषिकेश रॉय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की और मामले में सभी दलीलें लिखित में पूरी करने का निर्देश दिया। 

अमेजन ने 8 अप्रैल को शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें किशोर बियाणी की अगुवाई वाले फ्यूचर समूह पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ किए गए 24,713 करोड़ रुपए के संपत्ति बिक्री सौदे पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया था। इससे पहले, एफआरएल ने उच्च न्यायालय में एकल पीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी थी। 

रिलायंस को संपत्ति बेचे जाने पर रोक 
एकल न्यायाधीश की पीठ ने सिंगापुर आपातकालीन मध्यस्थता (ईए) न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा था जिसमें एफआरएल को रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ 24,713 करोड़ रुपए के सौदे को लेकर कदम बढ़ाने से मना किया गया था। खंड पीठ ने फ्यूचर समूह को एकल न्यायाधीश के 18 मार्च के आदेश से राहत प्रदान की थी। आदेश में कंपनी पर रिलायंस इंडस्ट्रीज को संपत्ति बेचे जाने पर रोक लगाई गई थी। अमेरिका की ई-वाणिज्य कंपनी ने याचिका दायर कर 22 मार्च के उच्च न्यायाल की खंडपीठ के आदेश पर रोक लगाने का आग्रह किया है। याचिका में खंडपीठ के आदेश को गलत और अनुचित बताया गया है। 

क्या है मामला
उल्लेखनीय है कि अमेजन और फ्यूचर समूह के बीच कानूनी विवाद चल रहा है। अमेरिकी कंपनी ने फ्यूचर समूह के खिलाफ सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थता न्यायाधिकरण में मामला दर्ज किया। उसकी दलील है कि भारतीय कंपनी ने प्रतिद्वंद्वी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता कर अनुबंध का उल्लंघन किया है। 
 

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