अडाणी पोर्ट्स की याचिका पर अवकाश के बाद सुनवाई करेगा उच्चतम न्यायालय

Edited By jyoti choudhary,Updated: 29 Jun, 2022 04:31 PM

supreme court to hear adani ports  petition after vacation

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बंबई उच्च न्ययालय के आदेश के खिलाफ दायर अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन की याचिका पर सुनवाई अवकाश के बाद की जाएगी। नवी मुंबई में एक कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि बंबई उच्च न्ययालय के आदेश के खिलाफ दायर अडाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकनॉमिक जोन की याचिका पर सुनवाई अवकाश के बाद की जाएगी। नवी मुंबई में एक कंटेनर टर्मिनल के उन्नयन के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (जेएनपीए) द्वारा जारी निविदा के लिए अडाणी पोर्ट्स की बोली को अयोग्य करार दिया गया था, जिसे कंपनी ने बंबई उच्च न्यायालय में चुनौती दी लेकिन अदालत ने उसकी याचिका खारिज कर दी। 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने न्यायमूर्ति ए एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की अवकाशकालीन पीठ से कहा कि इस मामले में सुनवाई अवकाश के बाद भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि कल और आज के बीच में परिस्थतियां बदल गई हैं क्योंकि निविदा खोली जा चुकी है। इस पर पीठ ने कहा कि मामले को अवकाश के बाद सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष अदालत अवकाश के बाद, 11 जुलाई से सामान्य कामकाज शुरू करेगी। उच्च न्यायालय ने ‘बेकार' का मामला अदालत में लाने के लिए अडाणी को पांच लाख रुपए का जुर्माना भरने का 27 जून को निर्देश दिया था।
 

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