13 अक्टूबर तक कार-बाइक में लगवा लें सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट, नहीं तो होगी जेल

Edited By jyoti choudhary,Updated: 14 Sep, 2018 05:07 PM

take up to 13th october in car bike security number plate

टू-व्हीलर या फोर व्हीलर इस्तेमाल करने वाले दिल्ली वासियों के लिए नियमों में बदलाव हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है तो सावधान हो जाएं और इसे जल्द से जल्द लगवा लें।

नई दिल्लीः टू-व्हीलर या फोर व्हीलर इस्तेमाल करने वाले दिल्ली वासियों के लिए नियमों में बदलाव हुए हैं। अगर आपकी गाड़ी में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, तो सावधान हो जाएं और इसे जल्द से जल्द लगवा लें। परिवहन विभाग ने इसके लिए 13 अक्टूबर की डेडलाइन तय की है। इसके बाद भी अगर गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं मिली तो पेनल्टी के तौर पर 500 रुपए का जुर्माना लिया जाएगा या फिर वाहन मालिक को 3 महीने की जेल भी हो सकती है।

PunjabKesariकितनी गाड़ियों में नहीं है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
नई कार चलाने वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी नई कारें रेग्युलेशन लाइसेंस प्लेट्स के साथ प्री-फिटेड आती हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी ने बताया कि विभाग के आकलन के अनुसार, लगभग 40 लाख गाड़ियां ऐसी हैं, जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हैं। इनमें फोर व्हीलर और टू-व्हीलर, दोनों शामिल हैं। अभी इसके लिए 13 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर नई प्लेट लगाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा, जिसके लिए अखबारों में विज्ञापन भी दिए जाएंगे।

PunjabKesariकितने में लगेंगी ये प्लेट्स 
कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, टू-व्हीलर्स के लिए इन प्लेट्स की कीमत 67 रुपए और फोर व्हीलर्स के लिए 213 रुपए पड़ेगी। 

PunjabKesariआपको क्या करना होगा

  • आरटीओ के पास 13 स्पेशल सेंटर हैं, जहां नंबर प्लेट्स को फिट कराया जा सकता है।
  • 2 अक्टूबर से पेमेंट और एप्लिकेशन के लिए ऑनलाइन लिंक लाइव हो जाएगा।
  • यूजर्स को लिंक में रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध कराना होगा और फीस देनी होगी।
  • सेंटर पर जाने और नंबर प्लेट फिट कराने के लिए निश्चित दिन और समय के लिए अपॉइन्टमेंट दिया जाएगा। 

कैसी हाेती है हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट
हाई सिक्योरिटी लाइसेंस प्लेट्स एल्युमिनियम से बनाई जाती है और इसे रिफ्लेक्टिव टेप्स से ढका जाता है। इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है और इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होलोग्राम्स लगाया जाता है। इसमें लेजर से व्हीकल का 10 डिजिट परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर रहता है, जिससे चोरी होने का खतरा कम हो जाता है।

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