जुर्माना भरने के बाद भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे टैक्स डिफॉल्टर, आज से लागू हुआ नया नियम

Edited By jyoti choudhary,Updated: 17 Jun, 2019 02:33 PM

tax defaulters can t escape prosecution by just paying a stiff fine

केंद्र सरकार ने कई श्रेणियों के टैक्स डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ टैक्स डिफॉल्टर जुर्माना भरने के बाद भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। इन श्रेणी में ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स को शामिल किया गया...

मुंबईः केंद्र सरकार ने कई श्रेणियों के टैक्स डिफॉल्टर्स पर शिकंजा कसने के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद कुछ टैक्स डिफॉल्टर जुर्माना भरने के बाद भी कार्रवाई से नहीं बच पाएंगे। इन श्रेणी में ऐसे टैक्स डिफॉल्टर्स को शामिल किया गया है, जिन पर कालेधन को ठिकाने लगाने जैसे आरोप हैं।

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17 जून से लागू हो गए नए नियम
एक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बीते शुक्रवार को प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत अपराधों की गणना संबंधी 30 पेज से ज्यादा की रिवाइज गाइडलाइन जारी की थी। यह नए नियम 17 जून से लागू हो गए हैं और यह उन सभी के लिए लागू होंगे जो इस तारीख के बाद जुर्माना राशि भरने के लिए मामला दायर करेंगे। यह रिवाइज गाइडलाइन्स दिसंबर 2014 में जारी की गई गाइडलाइंस के स्थान पर लागू होंगी।  

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ऐसे लोगों पर लागू होंगे नए नियम
रिपोर्ट के अनुसार, यह नए नियम ऐसे लोगों पर लागू होंगे जिन्होंने अपने विदेशी बैंक खाते और संपत्ति की जानकारी छुपाई है। इसके अलावा बेनामी लेनदेन और गलत इनवॉइस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की है। नए नियमों के लागू होने के बाद यह लोग जुर्माना योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी तक ऐसे लोग 30 फीसदी टैक्स और जुर्माना भरकर अपने कालेधन को सफेद धन में बदल लेते थे। 

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