मुद्रास्फीति पर GST के प्रभाव का आकलन करेगा कर विभाग

Edited By ,Updated: 18 Mar, 2017 09:23 AM

tax department will assess the impact of gst on inflation

राजस्व विभाग ‘फिटमेंट कमेटी’ के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कर की दरें तय करने से पहले ...

नई दिल्ली: राजस्व विभाग ‘फिटमेंट कमेटी’ के विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कर की दरें तय करने से पहले मुद्रास्फीति पर जीएसटी के प्रभाव के बारे में आकलन करेगा। अधिकारियों ने कहा कि नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लागू होने के बाद महंगाई वृद्धि को कम से कम रखने के इरादे से यह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मामले में एक छूट प्राप्त सूची पर काम करेगा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में शामिल उच्च भारांश वाली वस्तुओं को मौजूदा कर की दर के करीब ही रखेगा।

अधिकारी ने कहा, ‘‘वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए कर की दर का निर्धारण इस रूप से किया जाएगा कि जो वस्तुएं सीपीआई में अधिक वजन रखतीं हैं उनपर कर की दर ज्यादा प्रभावित नहीं हो। हम आंतरिक तौर पर आकलन करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करे।’’  जीएसटी परिषद व्यवस्था के तहत पहले ही 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत के चार स्तरीय कर ढांचे का निर्णय कर चुकी है। इसके अलावा अहितकारी और लग्जरी वस्तुओं  पर उपकर लगाया जाएगा। इससे प्राप्त राशि का उपयोग राज्यों को वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने के बाद राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा। 

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