बजट 2018: आ सकती है टैक्स बचाने वाली नई म्युचुअल फंड स्कीम

Edited By Punjab Kesari,Updated: 24 Jan, 2018 12:52 PM

tax saving new mutual fund scheme can come in budget 2018

1 फरवरी 2018 को पेश होने वाला इस बार का बजट कुछ अलग होने वाला है। वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट में सेक्शन 80 सी के तहत एक डेट म्युचुअल फंड स्कीम ला सकते हैं। इसका मतलब आप इस स्कीम में निवेश कर टैक्स बचा सकेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ''हमको आशा...

नई दिल्लीः 1 फरवरी 2018 को पेश होने वाला इस बार का बजट कुछ अलग होने वाला है। वित्तमंत्री अरुण जेटली बजट में सेक्शन 80 सी के तहत एक डेट म्युचुअल फंड स्कीम ला सकते हैं। इसका मतलब आप इस स्कीम में निवेश कर टैक्स बचा सकेंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'हमको आशा है कि डेट स्कीम को भी ई.एल.एस.एस. की तरह टैक्स छूट का दर्जा मिलेगा।' इस पर लंबे समय से बात चल रही थी और सरकार इस प्रोडक्ट के पक्ष में है।

80 सी के तहत मिल सकती है छूट 
अभी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ई.एल.एस.एस.) के तहत ही टैक्स छूट का फायदा मिलता है। यह स्कीम सेक्शन 80 सी में शामिल है जिसमें 1.5 लाख रुपए तक टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकेगा। ई.एल.एस.एस. अधिकतर पैसा शेयरों मे लगाती है। इसलिए पारंपरिक निवेशक इससे दूर रहते हैं। पिछले 2 साल इंडस्ट्री इस बात को मनवाने में लगी थी कि कम जोखिम उठाने वाले निवेशकों के लिए डेट म्युचुअल फंड स्कीम में निवेश का विकल्प होना चाहिए।

लॉकइन पीरियड में हो सकता है बदलाव
नई डेट स्कीम में 2 साल का लॉकइन पीरियड हो सकता है। ई.एल.एस.एस. में भी 3 साल का लॉकइन पीरियड है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 5 साल का लॉकइन पीरियड है। मतलब अगर इस समय से पहले पैसा निकाला तो आपको टैक्स छूट का फायदा नहीं मिलेगा।

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