Edited By jyoti choudhary,Updated: 21 Jun, 2019 05:43 PM
आयकर विभाग जल्द ही ऐसे करदाताओं को राहत दे सकता है, जिनके केस उनके यहां चार साल से ज्यादा समय से चल रहे हैं। इस बारे में केंद्र सरकार पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
बिजनेस डेस्कः आयकर विभाग जल्द ही ऐसे करदाताओं को राहत दे सकता है, जिनके केस उनके यहां चार साल से ज्यादा समय से चल रहे हैं। इस बारे में केंद्र सरकार पांच जुलाई को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा कर सकती है।
अभी यह है नियम
इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, फिलहाल आयकर विभाग एक लाख रुपए से कम वाले चार साल पुराने केस को दोबारा से खोल सकता है। वहीं एक लाख रुपए से ज्यादा की राशि वाले छह साल पुराने केस खोले जा सकते हैं। वहीं जिन मामलों में विदेशी संपत्ति जुड़ी होती है, उन केस को 15 साल तक खोला जा सकता है।
मिलेगी राहत
नया नियम लागू होने के बाद आम टैक्सपेयर्स को काफी राहत मिलेगी। हालांकि टैक्स में बड़ी धोखाधड़ी करने वालों के लिए छह साल तक की समय सीमा बनी रहेगी। इस नए नियम से टैक्सपेयर्स को तो राहत मिलेगी ही, साथ ही डिपार्टमेंट के ऊपर से भी भार कम होगा।
कोई असेसिंग ऑफिसर किसी केस को तभी री-ओपन कर सकता है, जब टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहा हो या उसकी तरफ से असेसमेंट के लिए जरूरी सभी डॉक्युमेंट्स या सूचना या महत्वपूर्ण तथ्य ना मुहैया कराए गए हों।
16 साल का असेसमेंट री-ओपन किया जा सकता है
टैक्स कानून के मुताबिक अगर विदेशी एसेट्स से जुड़े किसी मामले में टैक्स चोरी होने का पता चलता है तो उसमें पिछले 16 साल तक का असेसमेंट री-ओपन किया जा सकता है। ये सभी प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 149 से संचालित होते हैं, लेकिन जब मामला छह साल के असेसमेंट का री-ओपन करने के लिए नोटिस जारी करने का होता है तो उसमें कुछ खास शर्तें भी लागू होती हैं। कोई असेसिंग ऑफिसर किसी केस को तभी री-ओपन कर सकता है, जब टैक्सपेयर रिटर्न फाइल करने में नाकाम रहा हो या उसकी तरफ से असेसमेंट के लिए जरूरी सभी डॉक्युमेंट्स या सूचना या महत्वपूर्ण तथ्य ना मुहैया कराए गए हों।